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आपसी सहमति से तलाक क्या है?

August 04, 2024 2 comments

आपसी सहमति से तलाक में पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग होने और शादी खत्म करने के लिए सहमत होते हैं। विवादित तलाक की तुलना में आपसी सहमति से तलाक में समय और पैसे दोनों की काफी बचत होती है।

आपसी सहमति से तलाक दाखिल करने से पहले क्या-क्या आवश्यकताएं हैं?
1.दोनों पक्ष कम से कम 1 साल से अलग-अलग रह रहे हैं।
2.दोनों पक्षों के बीच कोई जबरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए और आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।
3.दोनों पक्षों के बीच समायोजन या सुलह की कोई संभावना नहीं है।

आपसी सहमति से तलाक लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है? 

आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में दंपत्ति को फैमिली कोर्ट में 2 बार उपस्थित होना अनिवार्य है। दोनों पति-पत्नी याचिकाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि दोनों पति-पत्नी अपनी शादी को समाप्त करने के लिए सहमत हैं। तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम एक संयुक्त तलाक याचिका का मसौदा तैयार करना और उसे सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले फैमिली कोर्ट में दाखिल करना है। पति-पत्नी को अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 1 वकील की आवश्यकता होगी क्योंकि वे दोनों इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। आपसी सहमति से तलाक की याचिका में दंपत्ति द्वारा एक संयुक्त बयान शामिल होता है जिसमें उनके असंगत मतभेदों का उल्लेख होता है और कहा जाता है कि वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और इसलिए उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिका में बच्चों की कस्टडी, संपत्तियों के बंटवारे, गुजारा भत्ता, रखरखाव आदि से संबंधित समझौते की शर्तें शामिल होती हैं। पहली उपस्थिति में, दोनों पति-पत्नी के बयान विवाह परामर्शदाता द्वारा दर्ज किए जाते हैं और फिर दोनों पति-पत्नी द्वारा अदालत में सहमति की शर्तों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद, दंपति को सुलह के लिए एक अंतिम प्रयास के लिए 6 महीने का सुलह अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) दिया जाता है। इस अवधि का उद्देश्य पक्षों को तलाक पर पुनर्विचार करने के लिए समय प्रदान करना है। उक्त 6 महीने (सुलह अवधि) बीत जाने के बाद, यदि दोनों पक्ष अभी भी एक साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो पक्षों को दूसरी बार पेश होना पड़ता है जिसे अंतिम सुनवाई कहा जाता है जिसमें न्यायालय तलाक को मंजूरी देता है।

नोट: अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के हालिया फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि में छूट दी जा सकती है।

कोई जोड़ा आपसी सहमति से तलाक के लिए कहां आवेदन कर सकता है?

जोड़ा आपसी सहमति से तलाक के लिए उस शहर के फैमिली कोर्ट में आवेदन कर सकता है, जहां वे आखिरी बार साथ रहे थे, यानी उनका वैवाहिक घर या जहां शादी हुई थी या जहां पत्नी वर्तमान में रह रही है।

क्या कोई पक्ष तलाक के लिए अपनी याचिका वापस ले सकता है? 

6 महीने की सुलह अवधि के दौरान कोई भी पक्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करके आपसी सहमति से तलाक से वापस ले सकता है, जिसमें कहा गया हो कि वे अब आपसी सहमति से तलाक लेने का इरादा नहीं रखते हैं।

क्या तलाक का आदेश प्राप्त करने के लिए पक्षों को न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है?
1.पहली और दूसरी सुनवाई के दौरान जोड़े को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
2.न्यायालय कैमरा कार्यवाही की अनुमति तब दे सकता है जब न्यायालय को विश्वास हो कि पति-पत्नी में से किसी एक या दोनों की शारीरिक उपस्थिति (उपस्थिति) निर्धारित नहीं की जा सकती।
3.न्यायालय के पास इस निर्णय पर पूर्ण विवेकाधिकार है, जहाँ वह मामले के तथ्यों को समझने और उनसे आश्वस्त होने के बाद ही निर्णय लेता है।

जब पति या पत्नी द्वारा जबरदस्ती या बलपूर्वक सहमति प्राप्त की जाती है तो पीड़ित पक्ष क्या कर सकता है?
यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह उचित रूप से जांच करे और पता लगाए कि तलाक के लिए सहमति दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्राप्त की गई है या नहीं।

हालांकि, यदि न्यायालय यह सही ढंग से निर्धारित करने में असफल रहता है कि तलाक के लिए सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी या नहीं, तो ऐसे तलाक के आदेश को आपसी सहमति से पारित आदेश नहीं माना जा सकता है और न ही माना जाना चाहिए, इसलिए, पीड़ित पक्ष ऐसे आदेश को रद्द करने और आपसी सहमति से तलाक को उचित रूप से स्वीकृत करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

बच्चे की कस्टडी का फैसला कैसे किया जाता है? 

आपसी सहमति से तलाक लेने के दौरान दोनों पक्षों को बच्चे की कस्टडी के मुद्दे को सुलझाना होता है। आम तौर पर, माँ 12 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी लेती है, जिसके पास पिता के साथ उचित मुलाकाती अधिकार होते हैं, हालाँकि, कोर्ट द्वारा इसे मंजूर करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। पक्ष बच्चे की संयुक्त कस्टडी का विकल्प भी चुन सकते हैं, जहाँ एक पक्ष के पास बच्चे की शारीरिक कस्टडी होती है, लेकिन दोनों के पास बच्चे की कानूनी कस्टडी होती है। जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है, तो वह बच्चे की कस्टडी पर फैसला करेगा।

भारत में आपसी सहमति से तलाक लेने में कितना समय लगता है? 

तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से लेकर तलाक की डिक्री पारित होने तक की पूरी आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया में अधिकतम 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक का समय लग सकता है।

आपसी सहमति से तलाक में भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से जुड़े मुद्दे कैसे तय किए जाते हैं?

दोनों पक्षों को गुजारा भत्ता या भरण-पोषण की उचित राशि पर आपसी सहमति से सहमत होना होता है, जो कि मामले के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा दी जाएगी।

भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए इस राशि पर दोनों पक्षों को सहमत होना होगा।

कानूनी प्रावधान:
1.हिंदुओं के लिए तलाक कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शासित होते हैं।
2.ईसाइयों के लिए तलाक कानून भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत शासित होते हैं।
3.मुसलमानों के लिए तलाक कानून उनके व्यक्तिगत कानूनों तलाक और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शासित होते हैं।
4.सभी अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए तलाक कानून विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शासित होते हैं।

नोट: आपसी सहमति से तलाक शांतिपूर्ण और तनाव रहित होता है यदि सहमति न बने तो ऐसी स्थिति में आपसी सहमति बनाने के लिए Divorce Counseling ली जा सकती है।
 

 

 

 

 

 

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